हल्द्वानी। बनभूलपुरा (banbhoolpura) निवासी तस्लीम कुरैशी पर फरवरी को हुई हल्द्वानी हिंसा में बनभूलपुरा थाना जलाने, लूटपाट करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तस्लीम की जमानत पर जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि तीन अधिवक्ता इस मामले को देख रहे थे।
मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम हल्द्वानी की कोर्ट में चल रही थी। लगातार बढ़ती बीमारी और उपचार का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार का आरोपी तस्लीम को जेल से रिहा कर दिया गया है। वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित था।







